कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरसीबी मामले में अंतिम रिपोर्ट पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के खिलाफ दायर मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। यह मामला पिछले महीने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से संबंधित है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाएगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरसीबी मामले में अंतिम रिपोर्ट पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के खिलाफ दायर मामले में बिना अनुमति के अंतिम रिपोर्ट पेश करने से रोकने का आदेश दिया। यह मामला पिछले महीने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से संबंधित है।


सुनवाई और न्यायमूर्ति का निर्देश

न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा, "इस मामले को पांच अगस्त को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, प्रतिवादी को अदालत की अनुमति के बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।" उन्होंने यह भी कहा कि सभी याचिकाओं में पहले दिए गए अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेंगे।


आरसीबी का सहयोग और चिंता

आरसीबी फ्रैंचाइजी की मालिक और प्रबंधन करने वाली रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) के वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी जांच में पूरा सहयोग कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि आरोपपत्र दाखिल करने से कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है।


राज्य सरकार का आश्वासन

अदालत ने सरकार को मौखिक रूप से स्पष्ट निर्देश दिया कि अंतिम रिपोर्ट पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। राज्य के वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।


कंपनी के दैनिक कारोबार पर प्रभाव

सुनवाई के दौरान, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड के वकील ने कहा कि कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी से उसके दैनिक कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी को अपने सभी अनुबंध संबंधी लेन-देन में इस मामले का खुलासा करना पड़ रहा है, जिससे जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं।


घटना का गंभीर परिणाम

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पहले दी गई अंतरिम राहत को जारी रखने का निर्णय लिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की। उल्लेखनीय है कि क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।