करिश्मा कपूर की बेटी ने फीस न चुकाने का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाया

करिश्मा कपूर की बेटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह दावा किया है कि उनकी फीस पिछले दो महीनों से नहीं चुकाई गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह नाटकीयता नहीं चाहतीं। इस मामले में समायरा कपूर और उनके भाई ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति की वसीयत को चुनौती दी है। जानें इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी और अदालत में क्या हुआ।
 | 
करिश्मा कपूर की बेटी ने फीस न चुकाने का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाया

दिल्ली उच्च न्यायालय में फीस विवाद

करिश्मा कपूर की बेटी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में यह आरोप लगाया कि वह एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही हैं और उनकी फीस पिछले दो महीनों से अदा नहीं की गई है।


यह मामला न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि सुनवाई में कोई नाटकीयता हो। उन्होंने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर के वकील से अनुरोध किया कि इस तरह के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए ताकि उन्हें दोबारा अदालत में न लाया जाए।


अदालत करिश्मा कपूर के बच्चों - समायरा कपूर और उनके भाई - द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत को चुनौती दी गई है।


सुनवाई के दौरान, समायरा के वकील महेश जेठमलानी ने बताया कि समायरा अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं और उनकी फीस का भुगतान दो महीनों से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि संजय कपूर को बच्चों की शिक्षा और खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।


उन्होंने यह भी कहा, 'बच्चों की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 (प्रिया कपूर) के पास है। इसलिए, यह उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिका में पढ़ाई कर रही समायरा की फीस का भुगतान नहीं किया गया है।'


हालांकि, प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों की सभी जरूरतों का ध्यान रखा है और उनकी फीस पहले ही चुका दी गई है।