कमरुप जिले में नए साल और माघ बिहू के लिए पिकनिक स्थलों पर प्रतिबंध

कमरुप जिले में नए साल और माघ बिहू के त्योहार के दौरान पिकनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक निषेधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शाम 5 बजे के बाद पिकनिक स्थलों पर एकत्र होने, प्लास्टिक का उपयोग, शोर करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल और शराब का सेवन प्रतिबंधित किया गया है। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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कमरुप जिले में नए साल और माघ बिहू के लिए पिकनिक स्थलों पर प्रतिबंध

कमरुप प्रशासन का आदेश


अमिंगांव, 27 दिसंबर: सर्दी के मौसम की शुरुआत और नए साल तथा माघ बिहू के त्योहार के मद्देनजर, कमरुप जिला प्रशासन ने कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एक निषेधात्मक आदेश जारी किया है।


यह आदेश पिकनिक स्थलों और नदी घाटों पर बड़े समूहों के एकत्र होने की संभावना और सार्वजनिक शांति में खलल डालने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।


आदेश के अनुसार, कमरुप जिले में निम्नलिखित गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी गई है:


• पिकनिक स्थलों पर शाम 5 बजे के बाद लोगों का एकत्र होना।


• पिकनिक स्थलों और नदी घाटों के आसपास गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग या फेंकना।


• उच्च ध्वनि वाले लाउडस्पीकर, डीजे, पीए सिस्टम, संगीत प्रणाली और अन्य शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग।


• पिकनिक स्थलों और नदी घाटों के आसपास शराब की बिक्री, खरीद और सेवन।


• पिकनिक स्थलों और नदी घाटों के आसपास कचरा फेंकना और खुले में शौच करना।


यह निषेधात्मक आदेश लापरवाह व्यवहार, यातायात उल्लंघनों, पर्यावरणीय क्षति और जलीय जीवन तथा वन क्षेत्रों को खतरे से बचाने के लिए जारी किया गया है, साथ ही जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।


आदेश का उल्लंघन करने पर BNSS की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कमरुप के पुलिस अधीक्षक को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।


यह आदेश आगे की सूचना तक प्रभावी रहेगा।