ओवैसी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द पर चुनाव आयोग से उठाए सवाल

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग द्वारा मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई FIR नहीं है, और इस मामले में चुनाव आयोग से सलाह लेने की आवश्यकता है। ओवैसी ने अभिषेक मनु सिंघवी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला केवल एक निजी शिकायत से संबंधित है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर इस निर्णय को चुनौती देने की कोशिश की है। जानें इस मामले में और क्या हो रहा है।
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ओवैसी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द पर चुनाव आयोग से उठाए सवाल gyanhigyan

चुनाव आयोग के निर्णय पर ओवैसी की चिंता

AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने यह सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के नामांकन फॉर्म के नियमों के अनुसार, यदि किसी के खिलाफ FIR दर्ज है, तो उसे इसकी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई FIR नहीं है, ऐसे में चुनाव आयोग को इस मामले में आगे क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर सलाह लेनी होगी।


सिंघवी के बयान का उल्लेख

ओवैसी ने राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के एक पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है और यह मामला केवल एक निजी शिकायत से संबंधित है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यदि FIR नहीं है, तो क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? पहले BNSS के तहत, यदि कोई कोर्ट में शिकायत करता था, तो कोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है।


नटराजन के खिलाफ कोई FIR नहीं

ओवैसी ने आगे कहा कि सिंघवी के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नटराजन के खिलाफ अभी कोई FIR दर्ज नहीं है, बल्कि केवल एक निजी शिकायत है और उन्हें कोर्ट में पेश होने का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना और पढ़ा है, उसके अनुसार सिंघवी का कहना है कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। यह टिप्पणियां राज्यसभा नामांकन के लिए पात्रता मानदंडों और लंबित शिकायतों या कानूनी मामलों से निपटने के तरीकों पर चल रही बहस के बीच आई हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि नामांकन दाखिल करते समय FIR सहित सभी आवश्यक जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।


कांग्रेस का चुनाव आयोग से मिलना

मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस का एक दस-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को "गलत" और 'जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act) के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि नटराजन के खिलाफ आपराधिक मामले में अभी तक संज्ञान लेने का चरण नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नटराजन के नामांकन पत्र रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। सीनियर वकील सिंघवी ने जस्टिस पीके मिश्रा और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच के सामने यह मामला रखा और जल्द सुनवाई या एक अंतरिम आदेश देने की मांग की।