ओडिशा में सामूहिक दुष्कर्म और डकैती के मामले में पांच दोषियों को 20 साल की सजा

ओडिशा के कंधमाल जिले की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ डकैती और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोषियों पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 24 अप्रैल 2024 को हुई थी, जब नकाबपोश बदमाशों ने पीड़िता के घर में घुसकर लूटपाट की और बाद में सामूहिक दुष्कर्म किया। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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ओडिशा में सामूहिक दुष्कर्म और डकैती के मामले में पांच दोषियों को 20 साल की सजा

कंधमाल जिले में अदालत का फैसला

ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ डकैती और सामूहिक दुष्कर्म के 16 महीने पुराने मामले में पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 20 साल की कठोर सजा सुनाई है।


विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा ने बुधवार को जानकारी दी कि फूलबनी की त्वरित अदालत के न्यायाधीश कैलाश चंद्र स्वैन ने प्रत्येक दोषी पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


दोषियों की उम्र 24 से 47 वर्ष के बीच है और सभी दारिंगबाड़ी थाना क्षेत्र के निवासी हैं।


अदालत ने यह भी कहा कि यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो प्रत्येक दोषी को अतिरिक्त पांच साल की कैद का सामना करना पड़ेगा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 24 अप्रैल 2024 को हुई, जब नकाबपोश बदमाश पिस्तौल और चाकू के साथ पीड़िता के घर में घुसे और उसके सोने के आभूषण तथा 50,000 रुपये लूट लिए।


पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग को पास के स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। अगले दिन लड़की के पिता द्वारा फिरिंगिया थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।


अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि पीड़िता को छह लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। बेहरा ने बताया कि इस मामले में 18 गवाहों से पूछताछ की गई थी।