ओडिशा में बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

ओडिशा के मयूरभंज जिले की अदालत ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति को बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अगस्त 2021 का है, जिसमें अदालत ने आरोपी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि वह जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे 18 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है। इस मामले की पूरी जानकारी के लिए पढ़ें आगे।
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ओडिशा में बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा

मयूरभंज जिले में अदालत का फैसला

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को 34 वर्षीय एक व्यक्ति को एक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई। यह मामला अगस्त 2021 का है।


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने इस व्यक्ति को बलात्कार का दोषी पाया। अदालत ने उसे 20 साल की सजा के साथ-साथ 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


यदि वह जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे 18 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये दिए जाएं।