ओडिशा में किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी, जब किशोरी घर लौटते समय आरोपी के हाथों शिकार बनी। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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ओडिशा में किशोरी से बलात्कार के मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मयूरभंज जिले में बलात्कार का मामला

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी जब पास की दुकान से घर लौट रही थी, तब आरोपी ने उसे जबरन अपने घर ले जाकर उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और उसके साथ बलात्कार किया।


इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।


पीड़िता की मां द्वारा बैसिंगा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी।


विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया।