मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के 38 दिन बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अमेरिका ने ईरान को मंगलवार सुबह 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि हमले हुए, तो वह केवल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही नहीं, बल्कि बाब-अल-मंदेब जैसे अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को भी निशाना बनाएगा। इस संघर्ष ने भारत सहित वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है, जिससे गैस और तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत में LPG गैस सिलेंडर से संबंधित कई नियमों में बदलाव किए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब गोदामों से सीधे उपभोक्ताओं को सिलेंडर बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तेल कंपनियों और गैस वितरकों को निर्देश दिया गया है कि वे गोदाम से सीधे किसी भी ग्राहक को सिलेंडर न दें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ओडिशा में भी नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें सभी गैस कनेक्शनों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। खुले बाजार में गैस सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जाएगा जिनका e-KYC पूरा है।
सरकार ने 5 किलो के छोटे सिलेंडरों के लिए नियमों को सरल बनाया है। अब लोग केवल पहचान पत्र दिखाकर गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम प्रवासियों और मजदूरों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें स्थायी पते की कमी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
1. गैस बुकिंग की समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 45 दिन है।
2. 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 7 मार्च को 60 रुपये की वृद्धि की गई।
3. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1 मार्च से अब तक 3 बार वृद्धि की गई है।
4. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों के लिए ग्राहकों को PNG कनेक्शन का प्रमाण देना होगा।
5. घरेलू LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए KYC अनिवार्य कर दी गई है, अन्यथा बुकिंग अस्वीकृत हो जाएगी।
6. बिना OTP के सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं होगी.
