एनएचआरसी ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया, अल्लू अर्जुन की फिल्म के दौरान भगदड़ में मौत पर मुआवजे की मांग

एनएचआरसी का नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को तेलंगाना के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि पिछले वर्ष अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा-2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
यह नोटिस वकील रामा राव इम्माननी की शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अल्लू अर्जुन के थिएटर में प्रवेश के समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी के कारण रेवती नामक महिला की मृत्यु हुई, जबकि उसका बच्चा भी घायल हो गया।
आयोग के निर्देश पर, शहर की पुलिस ने तीन मार्च, 2025 को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि कार्यक्रम की अनुमति खारिज कर दी गई थी और अल्लू अर्जुन के पास रोड शो की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, लाठीचार्ज के आरोप भी झूठे पाए गए।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सिनेमाघर में सीमित पार्किंग और प्रवेश व निकास बिंदुओं की कमी के कारण भीड़ जमा हो गई, जिससे यह दुर्घटना हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर तैनात अधिकारियों ने अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए असाधारण प्रयास किए और महिला के बेटे को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
हालांकि, आयोग ने यह समझने में असमर्थता जताई है कि पुलिस ने बिना अनुमति के कार्यक्रम के लिए भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति क्यों दी।
आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि मृतक महिला के परिवार को मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही, शहर की पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है।