उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
उमर खालिद, जेएनयू के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता, ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। 12 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। खालिद और अन्य आरोपियों पर दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता का आरोप है। जानें इस मामले में आगे क्या होगा और खालिद की स्थिति क्या है।
Sep 11, 2025, 19:05 IST
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उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक आपराधिक साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। जानकारी के अनुसार, उमर खालिद और शरजील इमाम सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका पर 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को खालिद और शरजील इमाम समेत नौ आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नागरिकों के प्रदर्शनों के दौरान "षड्यंत्रकारी" हिंसा को सहन नहीं किया जा सकता। अन्य आरोपियों में मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल थे। खालिद को 14 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश रची थी।
खालिद की जमानत याचिका पर पूर्व की सुनवाई
उमर खालिद ने पहले अक्टूबर 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था। तब से, उन्होंने विभिन्न अदालतों में कई बार अपील की है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। खालिद ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि दंगों में उनकी कोई "आपराधिक भूमिका" नहीं थी और न ही किसी अन्य आरोपी के साथ उनका कोई षड्यंत्रकारी संबंध था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था।