उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जमानत देने का निर्णय लिया है, जिससे वह जेल से बाहर आ सकते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे की कहानी।
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उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

उमर अंसारी को मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जमानत देने का फैसला सुनाया है। इस निर्णय के बाद उमर अंसारी अब जेल से रिहा हो जाएंगे। जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया। उमर की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि गाजीपुर कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद उमर ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।


आरोपों का सामना

उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपनी मां अफ्सा अंसारी के नाम पर फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर तैयार किए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इस आपराधिक मामले के चलते उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।


पुलिस कार्रवाई

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाल ही में पुलिस ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया और विधिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद, उमर ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था।