उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख और प्रक्रिया की घोषणा

भारत में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख 9 सितंबर निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव की प्रक्रिया और नामांकन की अंतिम तिथि की जानकारी दी है। जानें इस चुनाव में शामिल सदस्यों की संख्या और सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं भी जानें।
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उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख और प्रक्रिया की घोषणा

उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख

उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बताया। आयोग के अनुसार, इस चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी, और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है।


मतदान की प्रक्रिया

यदि मतदान की आवश्यकता पड़ी, तो यह 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के पहले तल पर स्थित कक्ष संख्या एफ-101, वसुधा में होगा। उसी दिन चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।


उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होना

उपराष्ट्रपति पद 21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण खाली हुआ था। निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सचिवालय के दो अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।


निर्वाचक मंडल की संरचना

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल हैं।


सीटों की स्थिति

लोकसभा में 543 सीटों में से एक सीट, पश्चिम बंगाल में बशीरहाट, रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच सीटें खाली हैं। राज्यसभा में खाली सीटों में से चार जम्मू-कश्मीर से और एक पंजाब से हैं।


सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन

लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। राज्यसभा में, सत्तारूढ़ गठबंधन को 240 सदस्यों में से 129 का समर्थन है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य राजग उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें।


उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता

उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए।