उना में 13 वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार के मामले में 25 साल की सजा

विशेष अदालत का फैसला
उना की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को 2023 में अपनी 13 वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार और धमकाने के आरोप में 25 साल की सजा सुनाई है। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को साझा की।
जुर्माना और सजा
विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर ने केवल कृष्ण (43) पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। नवंबर 2023 में, कृष्ण की भतीजी ने उना के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे चुप रहने की धमकी दी गई।
परिवार की स्थिति
चाचा की हरकतों से परेशान होकर, लड़की ने अपनी चाची को घटना के बारे में बताया, जो बाद में शिकायत दर्ज कराने गईं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, लड़की अपने पिता और चाचा के साथ रहती थी, जबकि उसकी मां का कुछ साल पहले निधन हो चुका था। उसके पिता हलवाई का काम करते थे और अक्सर काम पर रहते थे।
कृष्ण का पेशा और सजा
कृष्ण एक नलसाज (प्लंबर) के रूप में काम करता था। अदालत ने पीड़िता को धमकाने के लिए कृष्ण को एक साल की जेल की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया।
जुर्माने की शर्तें
अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसकी सजा में एक महीने की अतिरिक्त सजा जोड़ी जाएगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और अभियुक्त को कुल 55,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। जिला अधिवक्ता एकलव्य ने बताया कि अदालत में कुल 14 लोगों ने गवाही दी।