उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में अवैध स्टॉल और पार्किंग मुद्दों पर ठोस योजना की मांग की

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में अवैध स्टॉल और पार्किंग से संबंधित समस्याओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने अधिकारियों को एक ठोस योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिका में अवैध स्टॉल और पार्किंग की कमी से जनता को हो रही असुविधा का उल्लेख किया गया है। अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी।
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में अवैध स्टॉल और पार्किंग मुद्दों पर ठोस योजना की मांग की

हल्द्वानी में अवैध स्टॉल और पार्किंग समस्याओं पर न्यायालय की सुनवाई

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में अवैध रूप से चल रहे 'स्ट्रीट स्टॉल' और पार्किंग से जुड़ी समस्याओं के संबंध में एक जनहित याचिका की सुनवाई की। न्यायालय ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर एक ठोस योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। हल्द्वानी के निवासी हितेश पांडेय द्वारा दायर याचिका में अवैध स्टॉल, पार्किंग की कमी और टेम्पो, ई-रिक्शा और बसों द्वारा की जा रही मनमानी पार्किंग से जनता को हो रही असुविधा का उल्लेख किया गया है।


याचिका में यह भी कहा गया है कि शहरी नियोजन केवल दंडात्मक उपायों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने अधिकारियों से योजना और पुनर्वास उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी और उन्हें एक ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया है।