उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोपी को जमानत पर रिहा किया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में मीनाक्षी की हत्या के आरोपी अतुल कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में गंभीर कमियां हैं। मामले में प्रत्यक्षदर्शी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, जिससे आरोपी को रिहा करने का निर्णय लिया गया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के तर्क।
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोपी को जमानत पर रिहा किया

हरिद्वार में हत्या के मामले में जमानत का आदेश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में मीनाक्षी नामक युवती की हत्या के आरोपी अतुल कुमार को जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में महत्वपूर्ण कमियां हैं, इसलिए आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।


मामले के अनुसार, हरिद्वार के सिडकुल थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, 17 दिसंबर 2024 की शाम को अतुल कुमार ने मीनाक्षी पर गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 27 दिसंबर को युवती की मृत्यु हो गई। इस मामले में स्वाति को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अदालत में उसकी गवाही अभियोजन पक्ष के खिलाफ गई।


आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और बरामदगी भी संदिग्ध है। सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन यह भी माना कि मुख्य गवाह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।


अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह स्थायी निवासी है, जिससे उसके फरार होने की संभावना नहीं है। अदालत ने दो जमानतदारों और एक निजी मुचलके पर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।