उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए नए नियम लागू किए

उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, अपराधियों की जाति को दर्शाने वाले डेटा को हटाया जाएगा और माता-पिता के नाम जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, जाति नाम प्रदर्शित करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर जाति से संबंधित संदेशों की निगरानी की जाएगी। यह कदम समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए नए नियम लागू किए

जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रियाओं और पुलिस नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम में अपराधियों की जाति को दर्शाने वाले क्षेत्र को हटाया जाएगा और पहचान के लिए माता-पिता के नाम जोड़े जाएंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को भी भेजी जाएगी।



रिलीज के अनुसार, जाति नाम प्रदर्शित करने वाले वाहनों या जाति को महिमामंडित करने वाले नारे/स्टिकर वाले वाहनों पर मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर जाति को महिमामंडित करने या आलोचना करने वाले संदेशों की कड़ी निगरानी की जाएगी। जाति आधारित दुश्मनी फैलाने या जाति आधारित भावनाओं को भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।