उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना: जानें कैसे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। जानें इस योजना का लाभ कैसे उठाएं और किन शर्तों को पूरा करना होगा।
 | 

उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन योजना

नई दिल्ली। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और आपके बैंक खाते में हर महीने सरकारी सहायता नहीं आ रही है, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें हर महीने जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है।


पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाकर आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब यूपी सरकार ने एक नई प्रक्रिया लागू की है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का होता है, उसके खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, बशर्ते वह सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता हो।


इस योजना का लाभ कैसे उठाएं?
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना वृद्धावस्था पेंशन कहलाती है। नए नियमों के अनुसार, यूपी में फैमिली आईडी सिस्टम से जुड़े सभी व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु पार करते ही इस योजना का लाभ मिलेगा, और उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके लिए आपको कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।


क्या शर्तें पूरी करनी होंगी?
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। पेंशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।


यदि किसी व्यक्ति की आय इन सीमाओं से अधिक है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। इसके अलावा, यदि आपके आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज में उम्र 60 वर्ष से कम दर्शाई गई है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि बुजुर्ग किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो वह वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्य नहीं है।


ध्यान देने योग्य बातें
वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य है। आप इसे पोर्टल पर सीधे आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग सीधे फैमिली आईडी से डेटा प्राप्त करता है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के करीब पहुंचता है, तो उसका नाम वृद्धावस्था पेंशन सूची में 90 दिन पहले ही जोड़ दिया जाएगा।