उत्तर प्रदेश में राशन वितरण की समय सीमा बढ़ी, लाभार्थियों को मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने मुफ्त राशन वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया है। पहले यह तिथि 10 जून थी, लेकिन प्रशासन ने जरूरतमंद लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया। सभी पात्र लाभार्थियों को अब अपने नजदीकी राशन दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए और समय मिलेगा। इसके अलावा, ई-पॉस मशीन और OTP की सुविधा भी जारी रहेगी। जानें इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी


उत्तर प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी सूचना आई है। राज्य सरकार ने मुफ्त राशन वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पात्र लाभार्थी 15 जून 2026 तक अपना मुफ्त राशन प्राप्त कर सकेंगे।


पहले की समय सीमा में बदलाव

पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन वितरण की अवधि 25 मई से 10 जून 2026 तक निर्धारित की गई थी। प्रशासन को चिंता थी कि इस समय सीमा के भीतर कई जरूरतमंद लाभार्थी राशन नहीं ले पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वितरण की अवधि को पांच दिन और बढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक राशन नहीं लिया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास राशन दुकान पर जाने के लिए चार दिन और हैं।


लाभार्थियों से अपील

इस नए आदेश के बाद, प्रशासन ने बलरामपुर जिले सहित पूरे प्रदेश के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों से अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी कार्ड धारक नई समय सीमा के भीतर अपने नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करें। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि इस योजना के तहत किसी भी गरीब या पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।


ई-पॉस मशीन और OTP की सुविधा

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 15 जून तक राशन का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आवश्यक है। सरकार ने उन बुजुर्गों और मजदूरों का भी ध्यान रखा है जिनके अंगूठे के निशान मशीन में नहीं मिलते। ऐसे लाभार्थियों के लिए मोबाइल पर आने वाले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से राशन देने की विशेष सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।


पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ

सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। सभी कार्ड धारक 15 जून तक राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने गांव या निर्धारित राशन दुकान पर नहीं हैं, तो आप किसी अन्य उचित दर की दुकान से भी अपना खाद्यान्न ले सकते हैं। यह कदम विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत प्रदान करेगा।


कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई

प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि वे राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखें। यदि किसी राशन डीलर या कोटेदार के खिलाफ अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।


शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर

यदि राशन दुकान पर खाद्यान्न वितरण के दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है या कोटेदार राशन देने से मना करता है, तो आप तुरंत विभाग के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाएं और समय पर अपना राशन प्राप्त करें।