उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का समापन, 2.89 करोड़ मतदाता प्रभावित
मतदाता सूची में विशेष संशोधन की प्रक्रिया पूरी
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संशोधन की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। अंतिम आंकड़े और मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, राज्य में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं को अपुनर्प्राप्त श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इससे पहले, उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 15.44 लाख पंजीकृत मतदाता थे। विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की अंतिम तिथि के बाद, लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं, यानी कुल मतदाताओं के लगभग 18.7 प्रतिशत, के नाम शामिल नहीं किए जा सके। अकेले राज्य की राजधानी लखनऊ में ही मतदाताओं की संख्या में लगभग 12 लाख की कमी आई है। जिन मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत व डुप्लीकेट श्रेणी में शामिल हैं। अब 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा व बरेली शामिल हैं।
1.11 करोड़ मतदाताओं के रेकॉर्ड गायब
मतदाता सूची में दर्ज 1.11 करोड़ मतदाताओं के रेकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में न तो इनके और न ही इनके माता-पिता या दादा-दादी के नाम मिले हैं। यह कुल मतदाताओं का करीब 7% है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद इन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) नोटिस देंगे। इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमन्य 12 प्रमाण पत्रों में से एक देना होगा। आधार कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा। इसके साथ कोई दूसरा प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक गणना प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक उन मतदाताओं को नोटिस दिए जाएंगे जिनके रेकॉर्ड नहीं मिल पाए हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी को होगा।
फॉर्म-6 भरकर बन सकते हैं मतदाता
जिनका नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। जिनके पास गणना प्रपत्र आया था लेकिन वह किन्हीं कारणों से भर नहीं सके, वे भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। हालांकि, उन्हें एक शपथ पत्र भरना होगा। इसमें गणना प्रपत्र की तरह ही 2003 का रेकॉर्ड देना होगा। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं।
