उत्तर प्रदेश में भवन स्वामियों के लिए राहत: जिला पंचायत से पास नक्शे अब मान्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन स्वामियों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत भवन नक्शे विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भी मान्य होंगे। इस निर्णय के बाद, भवनों के खिलाफ कोई सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, भवन स्वामियों को विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और नियमों के खिलाफ निर्माण करने पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। यह कदम हजारों भवन स्वामियों के लिए राहत का कारण बनेगा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन स्वामियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत भवन नक्शे विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भी मान्य होंगे। इस निर्णय के बाद, ऐसे भवनों के खिलाफ कोई सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।


उत्तर प्रदेश में भवन स्वामियों के लिए राहत: जिला पंचायत से पास नक्शे अब मान्य
यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जिला पंचायत से पास नक्शा अब विकास प्राधिकरण में भी होगा मान्य


कैबिनेट के इस निर्णय के अनुसार, भवन स्वामियों को विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा।


सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भवन का निर्माण मास्टर प्लान के भूमि उपयोग के नियमों के खिलाफ पाया जाता है, तो भवन मालिक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश के हजारों भवन स्वामियों को राहत मिलने का दावा किया गया है।