उत्तर प्रदेश में बार-बार चालान पर लाइसेंस होगा रद्द: सीएम योगी का निर्देश

लाइसेंस रद्द करने का नया नियम
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में यदि किसी वाहन का बार-बार चालान होता है, तो संबंधित वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस बैठक में उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।
अक्सर देखा जाता है कि तेज गति और सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें यात्रियों की जान भी चली जाती है। इसके अलावा, बाइक सवारों द्वारा हेलमेट का उपयोग न करना भी एक गंभीर समस्या है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बन जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करती है, 5 जनवरी तक अपनी बैठकें संपन्न कर ले। इसके साथ ही, 6 से 10 जनवरी के बीच सभी स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पीआरडी और होमगार्ड की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया।