उत्तर प्रदेश में बार-बार चालान पर लाइसेंस होगा रद्द, सीएम योगी का निर्देश

लाइसेंस रद्द करने का नया नियम
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में यदि किसी वाहन का चालान बार-बार होता है, तो वाहन के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
अक्सर देखा जाता है कि तेज गति और सीट बेल्ट न लगाने के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें सवार लोगों की जान तक चली जाती है। इसके अलावा, बाइक सवार भी हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बनते हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, 5 जनवरी तक अपनी बैठकें पूरी कर ले। इसके अलावा, 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पीआरडी और होमगार्डों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है।