उत्तर प्रदेश में पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने एक पिता को अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी पर यौन उत्पीड़न, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप भी लगे हैं। जानें कैसे यह मामला सामने आया और अदालत ने क्या फैसला सुनाया।
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अदालत का फैसला

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने पिता को पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप में दोषी ठहराया।


जुर्माना न देने पर सजा

यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


मामले का विवरण

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी अनुराग की पत्नी की 2010 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसने दूसरी शादी की। उसकी पहली पत्नी से 13 वर्षीय बेटी थी, जिसका पालन-पोषण उसकी मौसी ने किया। लेकिन बाद में, पिता ने नाबालिग बेटी को जबरदस्ती अपने पास ले लिया।


नशे में पिता की हरकत

2019 में, पिता की दूसरी पत्नी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस रात, आरोपी शराब पीकर घर आया और नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, लड़की ने अपनी मौसी को पूरी घटना बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब अदालत ने सजा का ऐलान किया है।