उत्तर प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि बढ़ी
परिवहन कर्मचारियों के लिए नई सहायता योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह राशि नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए लागू होगी। पहले यह राशि केवल 5 हजार रुपये थी।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पहले अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली राशि मृत कर्मचारियों के देयकों से काटी जाती थी, लेकिन अब यह राशि सीधे सरकार द्वारा दी जाएगी। निगम निदेशक मंडल की 253वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह 20 हजार रुपये की सहायता यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना के फंड से दी जाएगी। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने इस निर्णय के लिए प्रबंध निदेशक का आभार व्यक्त किया है।
परिवहन मंत्री का बयान
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह प्राविधान राज्य सड़क परिवहन निगम में यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना के तहत लागू किया गया है। अब सभी प्रकार के कर्मियों, चाहे वे नियमित, संविदा या आउटसोर्स हों, को इस योजना का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पहले आश्रितों को केवल 5 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बाद में कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाता था। अब नई व्यवस्था के तहत यह राशि बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि परिवहन निगम अपने चालकों और परिचालकों को प्रशिक्षण दे रहा है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो यह राशि उनके परिवार को सहायता के रूप में दी जाएगी।
