उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों का जल्द लागू होना: अमित शाह और सीएम योगी की बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, और इसके लिए हर 15 दिन में प्रगति की जांच की जानी चाहिए। जानें इन कानूनों के बारे में और कब तक ये लागू होंगे।
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उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों का जल्द लागू होना: अमित शाह और सीएम योगी की बैठक

अमित शाह और सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि इन्हें जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाना चाहिए।


गृह मंत्री के कार्यालय में हुई इस समीक्षा बैठक में, अमित शाह ने सीएम योगी को बताया कि उन्हें हर 15 दिन में इन कानूनों की प्रगति की जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर हर सप्ताह इसकी समीक्षा करनी चाहिए।


क्या यूपी में ये कानून 31 मार्च तक लागू होंगे?


अमित शाह ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी सात कमिश्नरेट में 31 मार्च तक और पूरे राज्य में जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से फरवरी में इन कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध किया।


1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानून


भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है। ये नए कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे।