उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर सख्त नियम, बिना अनुमति कार्रवाई

ड्रोन उड़ाने पर नई पाबंदियाँ
उत्तर प्रदेश में अब बिना पुलिस और प्रशासन की अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों के लिए कोई छूट नहीं है। राज्य सरकार ने ड्रोन के माध्यम से आतंक फैलाने, जासूसी करने या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लागू करने का निर्णय लिया है। यह चेतावनी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई है, जब ड्रोन के दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
कड़ी कार्रवाई का आश्वासन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर राज्य में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की निगरानी करें और आवश्यकतानुसार कठोर कदम उठाएं।
ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्त कानून
यदि ड्रोन का उपयोग जनसुरक्षा, धार्मिक स्थलों, संवेदनशील क्षेत्रों या भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अवैध उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लागू किया जा सकता है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्टों में यह जानकारी सामने आई थी कि कुछ स्थानों पर ड्रोन का दुरुपयोग कर शांति भंग करने और लोगों में भय फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पर सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
ड्रोन ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
सरकार की नई नीति के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्थान ड्रोन का उपयोग बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं कर सकता। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ड्रोन संचालन की निगरानी के लिए हर जिले में समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा।