उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे पर सख्त कानून का प्रस्ताव
चाइनीज मांझे के खतरे को देखते हुए नया कानून
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए एक नया और सख्त कानून लाने की योजना बना रही है। इस कानून के लागू होने पर प्रदेश में चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को आधिकारिक जानकारी दे दी है।
लखनऊ
यूपी में अब चाइनीज मांझे के लिए बनेगा कानून
मांझे के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर लगेगी रोक
पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा
UP सरकार की जल्द सख्त कानून लाने की तैयारी
सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जानकारी दी#Lucknow #ChineseManjha #UPGovernment |… pic.twitter.com/BV8eqOy48b— भारत समाचार | Bharat Samachar May 20, 2026
पीड़ितों को मुआवजा देने का होगा प्रावधान
इस नए कानून में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों के पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान भी शामिल किया जाएगा। कई राहगीर इस जानलेवा मांझे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे लेकर कोर्ट ने भी चिंता जताई थी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की तैयारी
लखनऊ बेंच में चल रही सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने बताया कि इस कानून का मसौदा जल्द ही लागू किया जाएगा। नए कानून के तहत चाइनीज मांझा बेचने और बनाने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा जैसे कड़े दंडात्मक प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, ताकि इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

यूपी में अब चाइनीज मांझे के लिए बनेगा कानून