उत्तर प्रदेश की बिजली बिल राहत योजना का अंतिम दिन: लाभ उठाने का मौका
बिजली बिल राहत योजना का समापन
उत्तर प्रदेश में 1 से 31 दिसंबर तक चलने वाली 'बिजली बिल राहत योजना' का आज अंतिम दिन है। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा उन्हें छूट नहीं मिलेगी। यह योजना घरेलू (अधिकतम 2 किलोवाट) और वाणिज्यिक (अधिकतम 1 किलोवाट) उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज/ब्याज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, बकाया बिजली बिलों को आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
बिजली चोरी से संबंधित मामलों में भी मुकदमों और एफआईआर के निस्तारण का रास्ता खुल जाएगा। उपभोक्ताओं को जितनी जल्दी पंजीकरण और भुगतान करेंगे, उन्हें उतना अधिक लाभ मिलेगा। बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के अनुसार कम करने की सुविधा भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि यह योजना नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और बिजली चोरी मामलों के समाधान के लिए अत्यंत लाभकारी है।
पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा। उपभोक्ता www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए 2000 रुपये जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत बिजली विवादों और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का भी पंजीकरण कराकर समाधान कराया जा सकेगा।
