उत्तर प्रदेश की नई बिजली बिल राहत योजना: उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी छूट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए "बिजली बिल राहत योजना 2025" की घोषणा की है, जिसमें बकाया बिलों पर विशेष छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100% और मूलधन में 25% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे। योजना का लाभ घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं दोनों को मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की है। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगी।
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उत्तर प्रदेश की नई बिजली बिल राहत योजना: उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी छूट

लखनऊ: बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई राहत योजना

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। "बिजली बिल राहत योजना 2025" के अंतर्गत करोड़ों लोगों को बकाया बिजली बिलों पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्घाटन लखनऊ के संगम सभागार में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया, जिसमें अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी उपस्थित थे। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जिनके बिल लंबे समय से बकाया हैं या जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया।


एकमुश्त भुगतान पर विशेष छूट

मंत्री शर्मा ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक बार में चुका देता है, तो उसे सरचार्ज में 100% और मूलधन में 25% तक की छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी: पहले चरण में (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025) 25% छूट, दूसरे चरण में (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026) 20% और तीसरे चरण में (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026) 15% छूट मिलेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे पहले चरण में पंजीकरण कर अधिकतम लाभ उठाएं।


घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए राहत

यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू है। इसके अतिरिक्त, बिजली चोरी के मामलों में भी राजस्व निर्धारण राशि पर छूट दी जाएगी, जिससे तकनीकी खामियों या मीटर से संबंधित समस्याओं में फंसे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।


किस्तों में भुगतान की सुविधा

सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की है। इससे वे लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो एकमुश्त राशि जमा करने में असमर्थ हैं। यह कदम लाखों छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत देगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।


ओवर और अंडर बिलिंग का समाधान

शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।


आसान पंजीकरण प्रक्रिया

योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट, खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र या किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और सभी आवेदन समय पर स्वीकार किए जाएं।


बिजली चोरी के मामलों में भी छूट

बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण राशि पर छूट पाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 2000 रुपये या निर्धारण राशि का 10% (जो भी अधिक हो) जमा करना होगा। यह प्रावधान उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो अनजाने में इस तरह के विवादों में फंस गए थे।


जनता के लिए सरकार का तोहफा

श्री शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है। "हमारा उद्देश्य है कि हर उपभोक्ता को बिजली के साथ-साथ आर्थिक राहत भी मिले। यह योजना जनता का भरोसा बिजली विभाग के प्रति और मजबूत करेगी।"


ऊर्जा व्यवस्था में नया अध्याय

यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगी। इससे बकाया राशि कम होगी, राजस्व बढ़ेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाए जा सकेंगे।


योजना को सफल बनाने की अपील

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना का प्रचार-प्रसार जोर-शोर से किया जाए, ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ ले सके। उन्होंने इसे जनसंपर्क अभियान की तरह चलाने और लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।


सरकार की प्राथमिकता: जनता का हित

श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह योजना सिर्फ छूट देने का फैसला नहीं, बल्कि जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी।