उच्चतम न्यायालय में सहारा समूह के कर्मचारियों की वेतन याचिकाओं पर सुनवाई

सोमवार को उच्चतम न्यायालय सहारा समूह के कर्मचारियों की लंबित वेतन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता में होने वाली इस सुनवाई में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका पर भी चर्चा होगी, जिसमें कंपनी ने अपनी संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी है। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और अधिक जानकारी।
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उच्चतम न्यायालय में सहारा समूह के कर्मचारियों की वेतन याचिकाओं पर सुनवाई

सहारा समूह के कर्मचारियों की याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई

सोमवार को उच्चतम न्यायालय सहारा समूह की कंपनियों से लंबित वेतन के भुगतान की मांग करने वाले कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है, जैसा कि वाद सूची में दर्शाया गया है।


14 अक्टूबर को, उच्चतम न्यायालय ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) की याचिका पर केंद्र, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। इस याचिका में सहारा ने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी थी।


एसआईसीसीएल की याचिका पहले से ही 17 नवंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित है। शुक्रवार को वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं को भी सोमवार को सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि उन्हें कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं मिला है।


इससे पहले, पीठ ने सहारा समूह के धन वापसी दायित्वों से संबंधित एक लंबे समय से लंबित मामले में एसआईसीसीएल के अंतरिम आवेदन (आईए) पर सुनवाई की थी, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश भी शामिल थे।