उच्चतम न्यायालय ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर ओडिशा सरकार की याचिका पर सुनवाई की सहमति दी

उच्चतम न्यायालय ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को चुनौती देने वाली ओडिशा सरकार की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है। ओडिशा सरकार ने तर्क दिया कि फिल्म के प्रदर्शन से राज्य में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। न्यायालय ने पहले ही फिल्म को 28 जुलाई या उसके बाद रिलीज करने की अनुमति दी थी। जानें इस मामले में और क्या हुआ।
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उच्चतम न्यायालय की सुनवाई

नई दिल्ली, 27 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को चुनौती देने वाली ओडिशा सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह याचिका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म को प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने के बाद दायर की गई थी। ओडिशा सरकार ने अदालत में यह तर्क दिया कि फिल्म के प्रदर्शन से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।


इससे पहले, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद 28 जुलाई या उसके बाद इस एनिमेटेड फिल्म को पूरे देश में रिलीज करने की अनुमति दी थी।


सोमवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस मामले की याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति दी।