उच्चतम न्यायालय का आदेश: डिफेंस कॉलोनी में स्मारक का संरक्षण

स्मारक के संरक्षण का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में स्थित लोधीकालीन स्मारक, शेख अली की गुमटी के परिसर में पार्क का उपयोग बैडमिंटन या बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए नहीं करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले, अदालत ने दिल्ली सरकार को शेख अली की गुमटी को कानूनी रूप से संरक्षित स्मारक के रूप में मान्यता देने के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अधिकारियों को क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि, जैसे कि कियोस्क या दुकानों, पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
अदालत को यह भी बताया गया कि इस चार हिस्सों वाले पार्क का रखरखाव और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे और इसे आम जनता के लाभ के लिए उपयोग किया जा सके।
पीठ ने 31 जुलाई के आदेश में कहा, 'यहां केवल यही निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है कि इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए और क्षेत्र की सीमाओं को देखते हुए बैडमिंटन या बास्केटबॉल कोर्ट बनाने जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'
अदालत ने न्यायालय आयुक्त को पार्क के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए बागवानी विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब शीर्ष अदालत ने 'डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' को इसके ढांचे को खाली करने और 1960 के दशक से इस ऐतिहासिक स्थल पर कब्जे के लिए मुआवजे के रूप में दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग को 40 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय डिफेंस कॉलोनी निवासी राजीव सूरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुमटी को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने का अनुरोध किया गया था।