ईडी ने क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में 21.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी के मामले में चिराग तोमर और उसके सहयोगियों की 21.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें तोमर पर जाली वेबसाइटों के माध्यम से दो करोड़ अमेरिकी डॉलर चुराने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने बताया कि तोमर और उसके सहयोगियों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है, और वह वर्तमान में अमेरिकी अधिकारियों की हिरासत में है।
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ईडी ने क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में 21.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नकली वेबसाइटों के माध्यम से क्रिप्टोकरंसी में दो करोड़ अमेरिकी डॉलर के गबन से जुड़े मामले में आरोपी चिराग तोमर और उसके परिवार तथा सहयोगियों की दिल्ली में नौ संपत्तियों सहित कुल 21.71 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को साझा की।


यह जांच एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई, जिसमें बताया गया था कि भारतीय नागरिक तोमर को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट 'कॉइनबेस' जैसी दिखने वाली जाली साइटों का उपयोग कर दो करोड़ अमेरिकी डॉलर चुराने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है।


ईडी ने तोमर के सहयोगियों राहुल आनंद, आकाश वैश्य और पीयूष पराशर की संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अब तक कुल 64.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।


बयान में यह भी कहा गया है कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि चिराग तोमर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त था और वर्तमान में वह अमेरिकी अधिकारियों की हिरासत में है।


ईडी ने यह भी बताया कि विश्वसनीय वेबसाइटों की नकल इस तरह से की गई थी कि जब कोई 'कॉइनबेस' की खोज करता था, तो नकली वेबसाइटें सबसे ऊपर दिखाई देती थीं।


जांच में यह पाया गया कि तोमर, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई और इसका उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। इसके अलावा, तोमर को दिसंबर 2023 में अमेरिका में प्रवेश करते समय अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था।