इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान को दी जमानत, जेल से रिहाई की उम्मीद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान को रामपुर क्वालिटी बार अतिक्रमण मामले में जमानत दी है। यह निर्णय उनके जेल से रिहाई की संभावनाओं को बढ़ाता है। आज़म खान वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं, और उन्हें पहले भी कई मामलों में राहत मिल चुकी है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की संभावनाएं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान को दी जमानत, जेल से रिहाई की उम्मीद

आजम खान को मिली राहत

समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान को जेल में राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर क्वालिटी बार अतिक्रमण मामले में उन्हें जमानत प्रदान की है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान में, वह सीतापुर जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने यह निर्णय गुरुवार को सुनाया। आज़म खान के खिलाफ रामपुर के प्रसिद्ध क्वालिटी बार पर अतिक्रमण के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। पिछले 21 अगस्त को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने जमानत याचिका पर बहस की।


पिछली जमानत याचिका खारिज

इससे पहले, रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 मई, 2025 को आज़म खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर, 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में ज़फर अली जाफरी, आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को आरोपी बनाया गया था। बाद में एफआईआर में आज़म खान का नाम भी जोड़ा गया। उन पर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी के क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप है।


रिहाई की संभावना

आजम खान को मिली जमानत के साथ ही पूर्व मंत्री के जेल से रिहा होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उन्हें लगभग सभी मामलों में राहत मिल चुकी है, और उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही जेल से रिहा किया जा सकता है।