इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: आईपीएस आरती सिंह को हिरासत में लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय

IPS आरती सिंह
IPS आरती सिंह: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फर्रुखाबाद की एसपी और 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी आरती सिंह को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह निर्णय एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनाया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि एसपी ने धमकी देकर केस वापस लेने का दबाव बनाया। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानते हुए सख्त रुख अपनाया और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। जानें आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में…
आईपीएस आरती सिंह का परिचय
आरती सिंह, जो 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आती हैं। उन्होंने अपने पति अनिरुद्ध सिंह के साथ यूपीएससी की तैयारी की और दोनों ने एक ही वर्ष में परीक्षा पास की। आरती को 118वीं रैंक प्राप्त हुई, जबकि अनिरुद्ध को 146वीं रैंक मिली। अनिरुद्ध हिंदी माध्यम के टॉपर भी रहे हैं।
शिक्षा और करियर
आरती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एनटीपीसी शक्तिनगर के विवेकानंद स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने दुद्धीचुआ के डीएवी स्कूल से इंटरमीडिएट किया और जबलपुर से बीबीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने इंदौर से एमबीए की पढ़ाई की। प्रशिक्षण के बाद, उनकी पहली तैनाती मथुरा और बनारस में सीओ के पद पर हुई।
पिछले विवाद
आरती सिंह पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। बनारस पुलिस कमिश्नरेट में तैनाती के दौरान उन पर मकान मालिक को किराया न चुकाने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत डीजीपी से की गई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है।
मामले का विवरण
यह मामला एक हैबियस कॉर्पस याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से मदद मांगी थी। उनका कहना था कि उनका कोई करीबी, संभवतः पत्नी, बहन या बच्चा, पुलिस या प्रशासनिक दबाव में लापता हो गया है या अवैध हिरासत में है।
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