इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: सहमति से लिव-इन संबंध अपराध नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विवाहित पुरुष का किसी महिला के साथ सहमति से लिव-इन संबंध रखना कानून के अनुसार अपराध नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह मामला शाहजहांपुर जिले से संबंधित है, जहां एक महिला और नेत्रपाल ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
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कोर्ट का निर्णय


इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: सहमति से लिव-इन संबंध अपराध नहीं


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि एक विवाहित पुरुष किसी महिला के साथ सहमति से लिव-इन संबंध में रहता है, तो यह कानून के अनुसार अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कानून और नैतिकता को अलग-अलग समझा जाना चाहिए। यदि किसी मामले में कानूनी रूप से कोई अपराध नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर अधिकारों की रक्षा करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यह मामला शाहजहांपुर जिले के जैतीपुर थाने से जुड़ा है।


एक महिला और नेत्रपाल (दोनों बालिग) ने पुलिस सुरक्षा और गिरफ्तारी से राहत के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, लेकिन महिला के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं और उन्हें हत्या का खतरा है। विपक्ष के वकील ने तर्क दिया कि याचिका दाता विवाहित है और किसी अन्य महिला के साथ रहना अपराध है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।


पुलिस की जिम्मेदारी

अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की, यह कहते हुए कि दो बालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट के शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होती है। याचिकाकर्ता ने पहले ही पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।


हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को अगले आदेश तक गिरफ्तार न किया जाए। इसके अलावा, महिला के परिवार के सदस्यों को याचिकाकर्ताओं के घर में प्रवेश करने या उनसे किसी भी माध्यम से संपर्क कर नुकसान पहुंचाने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल 2026 को होगी।