इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों के लिए चेतावनी दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों के उपयोग को लेकर सख्त चेतावनी दी है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां निष्पक्ष आलोचना की सीमाओं से बाहर हैं और इसके लिए अवमानना के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने अधिवक्ता हरि नारायण पांडेय के मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या है अदालत का रुख।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों के लिए चेतावनी दी

सोशल मीडिया पर अपशब्दों का प्रयोग

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने वालों को चेतावनी दी है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां निष्पक्ष आलोचना की सीमाओं से बाहर हैं और इसके लिए अवमानना के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है।


अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसी पोस्ट को अवमानना के दायरे में लाती है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम लोगों को भविष्य में सतर्क रहने की सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर की गई ऐसी टिप्पणियां जो स्पष्ट रूप से अवज्ञाकारी हैं, अवमानना के दायरे में आती हैं और इसके लिए दंड का सामना करना पड़ सकता है।"


अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को पार करता है। यह टिप्पणी बस्ती की एक जिला अदालत में अधिवक्ता हरि नारायण पांडेय के आचरण के संदर्भ में अदालतों की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत एक आपराधिक अवमानना मामले में की गई।


अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए अपशब्द उचित टिप्पणी या निर्णय की आलोचना के दायरे में नहीं आते। अदालत ने यह भी देखा कि निंदा करने वाले व्यक्ति ने अपने शब्दों को न्यायोचित नहीं ठहराया और स्वीकार किया कि उस दिन वह अत्यंत व्यथित था। अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा समाप्त करते हुए अदालत ने 24 फरवरी को अपने निर्णय में कहा कि अधिवक्ता लंबे समय से वकालत के पेशे में है और उसने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है, जिसे अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है।