इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रवण साहू हत्या मामले में बाबू खान को दी जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रवण साहू हत्या मामले में दोषी बाबू खान को जमानत दी है। अदालत ने सह अभियुक्त अजय पटेल को पहले दी गई जमानत के आधार पर यह निर्णय लिया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सीबीआई की विशेष अदालत ने खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। इस मामले में कुल आठ लोगों को दोषी ठहराया गया था।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रवण साहू हत्या मामले में बाबू खान को दी जमानत

बाबू खान को मिली जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने श्रवण साहू हत्या मामले में दोषी बाबू खान को जमानत प्रदान की है। अदालत ने सह अभियुक्त अजय पटेल को 21 अप्रैल 2025 को मिली जमानत के आधार पर खान को भी जमानत दी।


अदालत का निर्णय

अदालत ने पटेल को जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष श्रवण की हत्या के लिए साजिश रचने के मामले में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।


जमानत याचिका का मंजूर होना

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति छितिज शैलेंद्र की अवकाश पीठ ने खान की जमानत याचिका को मंजूरी दी, जो अधीनस्थ अदालत के निर्णय को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।


सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला

सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 अगस्त 2024 को खान को व्यवसायी श्रवण साहू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही उन पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अधीनस्थ अदालत ने इस मामले में कुल आठ लोगों को दोषी ठहराया था। खान ने पिछले वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी, जिसके बाद 24 जून 2025 को अवकाश पीठ ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।