इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के मामले में याचिका खारिज की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय
प्रयागराज, 28 जुलाई: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर में मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के ध्वस्तीकरण से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। यह याचिका एक बाहरी व्यक्ति, मोहम्मद यूसुफ द्वारा दायर की गई थी, जो व्यवसायी हैं और उन्हें ट्रस्ट का पैरोकार बताया जा रहा था। अपर महाधिवक्ता अनुपम त्रिवेदी ने इस याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व हमेशा उसके रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर से अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सोमवार को इस मामले में पारित अपने आदेश में कहा, “याचिका के दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, अदालत को अपर महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति में उचितता प्रतीत होती है।”
