इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को 'जॉली एलएलबी 3' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने जय वर्धन शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को अस्वीकार करते हुए कहा, 'हमने फिल्म के तीन आधिकारिक ट्रेलर/टीजर देखे हैं। इनमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो।'
अदालत ने यह भी बताया कि फिल्म के एक गाने 'भाई वकील है' के बोलों की भी समीक्षा की गई, जिसमें वकीलों के खिलाफ कोई नकारात्मक सामग्री नहीं पाई गई।
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि फिल्म का ट्रेलर और गाने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं, जिससे वकीलों की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और न्यायपालिका की गरिमा पर असर पड़ रहा है।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि फिल्म की पूर्व कड़ियों में भी वकीलों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई थी, जिससे लोग इस पेशे से विमुख हो रहे हैं और विधि छात्रों में निराशा उत्पन्न हो रही है।
वहीं, याचिका का विरोध करते हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस. बी. पांडेय ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि याचिका दाता ने फिल्म के खिलाफ किसी सक्षम प्राधिकारी को कोई शिकायत नहीं दी और सीधे अदालत में याचिका दाखिल की।