इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक एक महिला द्वारा उनके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले से संबंधित है। महिला का आरोप है कि यश ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत की सुनवाई के दौरान क्या कहा गया।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह रोक एक महिला द्वारा उनके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले से संबंधित एफआईआर के संदर्भ में लगाई गई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, यह रोक उस मामले के संबंध में है जिसमें एक महिला ने यश दयाल पर शादी का वादा करके यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उनकी मुलाकात लगभग पांच साल पहले हुई थी। 27 वर्षीय यश दयाल पर 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया था।


पिछले हफ्ते की सुनवाई


पिछले हफ्ते, यश दयाल ने उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने कहा कि "किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।" लाइव लॉ के अनुसार, पीठ ने यह भी कहा, "आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था। लेकिन पांच साल... आप पांच साल के लिए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं... किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।"


महिला की शिकायत


महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यश दयाल ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि यश ने उसे अपने परिवार से मिलवाया और कहा कि वह उसे अपनी बहू बनाएंगे। उसने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ इस रिश्ते को निभाया।