इमरान खान ने OCI कार्ड रद्द करने के नोटिस को चुनौती दी
इमरान खान का कानूनी संघर्ष
मुंबई। अभिनेता इमरान खान, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं, ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। इमरान ने अधिकारियों से उन सबूतों की मांग की है, जिनके आधार पर यह नोटिस जारी किया गया था, साथ ही मुंबई पुलिस की रिपोर्ट की प्रतियां भी मांगी हैं। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 नवंबर तक भारत छोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें राहत मिली है।
विरोध प्रदर्शन से जुड़ा विवाद
यह विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित है, जहां इमरान खान को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में लिया था। खान ने एफआरआरओ को दिए अपने अभ्यावेदन में बताया कि वे पिछले 42 वर्षों से भारत में रह रहे हैं और उनका पूरा परिवार यहीं बसा हुआ है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब वे मौके पर पहुंचे, तब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा था और उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को पार नहीं किया था। इमरान ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कार्रवाई करने से पहले उनका बयान दर्ज नहीं किया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया।
कानूनी तर्क और अदालत की कार्रवाई
इमरान खान का कहना है कि बिना किसी साक्ष्य के उन्हें देश छोड़ने का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि ओसीआई कार्डधारक होने के नाते वे एक अलग कानूनी श्रेणी में आते हैं, और इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एफआरआरओ को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और 2 नवंबर तक किसी भी कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
