इमरान खान को मिली राहत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में रहने की दी अनुमति

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से भारत में रहने की अनुमति मिली है। हालांकि, इसके लिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में किसी भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेने का आश्वासन देना होगा। यह मामला तब शुरू हुआ जब इमरान को 10 अक्टूबर को एक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण हिरासत में लिया गया था। अदालत ने उनके OCI कार्डधारक अधिकारों पर भी टिप्पणी की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय


बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान अब भारत में रह सकेंगे। अदालत ने सोमवार को उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में बिना शर्त माफी मांगने पर सहमति जतानी पड़ी। अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह भविष्य में किसी भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे।


FRRO के नोटिस के खिलाफ याचिका

इमरान खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती दी थी। यह नोटिस 14 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था।


अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि OCI कार्डधारक भारत के नागरिकों के समान अधिकार नहीं रख सकते। न्यायालय ने इमरान से भविष्य में किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने का लिखित आश्वासन देने को कहा।


10 अक्टूबर का विवाद

यह विवाद 10 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताओं का विरोध किया।


इस दौरान इमरान खान को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इमरान ने राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेकर आव्रजन नियमों का उल्लंघन किया।


मनमाना कार्रवाई का आरोप

इमरान खान ने 17 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर FRRO की कार्रवाई को मनमाना और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो प्रदर्शन का आयोजन किया और न ही उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया।


उन्होंने यह भी बताया कि वह लगभग चार दशकों से भारत में रह रहे हैं और OCI कार्ड के तहत उन्हें आजीवन भारत में रहने का अधिकार है।


OCI कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया

इस मामले में FRRO ने अभिनेता को एक अलग कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D(e) के तहत उनका OCI पंजीकरण क्यों न रद्द किया जाए।


हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा आदेश से इमरान को भारत में रहने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उन्हें भविष्य में विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने का आश्वासन देना होगा।