इंदौर में फर्जी चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज, मरीज की मौत के बाद कार्रवाई

इंदौर में फर्जी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई
इंदौर में एक 41 वर्षीय मरीज की तेज बुखार से मौत के एक साल बाद, एलोपैथी के एक कथित फर्जी चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को इस मामले की जानकारी दी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि स्थानीय निवासी आरती पलवार ने जन सुनवाई में शिकायत की थी कि फर्जी चिकित्सक प्रदीप पटेल के इलाज के कारण उनके पति श्याम पलवार की 22 मई 2024 को मृत्यु हो गई। श्याम की उम्र 41 वर्ष थी।
सीएमएचओ के अनुसार, शिकायत की जांच में यह पाया गया कि हवा बंगला क्षेत्र में पटेल का क्लीनिक नियमों के अनुसार पंजीकृत नहीं था और उनके पास एलोपैथिक चिकित्सा करने के लिए कोई वैध डिग्री भी नहीं थी।
हासानी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पटेल के खिलाफ मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 और मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय गुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, उनके पति तेज बुखार का इलाज कराने पटेल के क्लीनिक गए थे। उन्होंने बताया कि पटेल एक मेडिकल स्टोर के साथ यह क्लीनिक चला रहे थे और जांच में उनके पास फार्मेसी और इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की उपाधियां मिली थीं।