आरबीआई ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी की तारीख में बदलाव किया

आरबीआई ने छुट्टी को 8 सितंबर के लिए स्थानांतरित किया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए सार्वजनिक छुट्टी के कार्यक्रम में संशोधन की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने बताया कि 8 सितंबर, 2025 को अब 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881' की धारा 25 के तहत सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा। पहले घोषित 5 सितंबर, 2025 की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी मुद्रा, मनी मार्केट और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव 8 सितंबर को बंद रहेंगे और 5 सितंबर को चालू रहेंगे।
आरबीआई के आदेश के अनुसार, "महाराष्ट्र सरकार ने 8 सितंबर, 2025 को 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881' की धारा 25 के तहत सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। पहले घोषित 5 सितंबर, 2025 की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार, 8 सितंबर, 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मनी मार्केट और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। अब सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, मनी मार्केट और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार 5 सितंबर, 2025 को चालू रहेगा।"
हालिया अधिसूचना के अनुसार, सभी लंबित लेनदेन जो पहले 8 सितंबर के लिए निर्धारित थे, अब अगले कार्य दिवस, 9 सितंबर को निपटाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 4 सितंबर, 2025 (गुरुवार) को आयोजित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी का निपटान 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार) को होगा।
आरबीआई ने कहा, "लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ) के तहत स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) की खिड़कियाँ संशोधित छुट्टी के अनुसार उपलब्ध रहेंगी। इस प्रकार, आज रखे गए सभी एसडीएफ और एमएसएफ बोली कल यानी 5 सितंबर, 2025 को उलट दी जाएंगी। इसके अलावा, एसडीएफ और एमएसएफ की खिड़कियाँ सभी दिनों में सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।"
The Reserve Bank of India states, "The Government of Maharashtra has declared September 08, 2025, as a public holiday under Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881. The public holiday on September 05, 2025, declared earlier has been cancelled. Accordingly, there will… pic.twitter.com/P3Mtjli098
— ANI (@ANI) September 4, 2025