आयकर रिटर्न फाइलिंग 2024-25 की अंतिम तिथि: जानें महत्वपूर्ण जानकारी

आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि
आर्थिक वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक है, जिसे सभी करदाताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस बार सरकार ने पहले निर्धारित 31 जुलाई 2025 की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।
इसका अर्थ है कि इस बार रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एक महीने से अधिक का अतिरिक्त समय मिला है। यह वृद्धि नए नोटिफाइड ITR फॉर्म्स और उनकी तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि सभी करदाता आसानी से अपना कार्य पूरा कर सकें.
ITR फाइलिंग की महत्वपूर्ण तिथियां
गैर-ऑडिट मामलों जैसे कि सामान्य व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। यदि आपका मामला ऑडिट के अंतर्गत आता है, तो आपकी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 होगी।
ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित फॉर्म 3CEB की फाइलिंग की सामान्य डेडलाइन 30 नवंबर 2025 है, लेकिन इसमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है। यदि आप लेट रिटर्न या संशोधित रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है.
ITR-U: अब 48 महीने तक रिटर्न फाइल करें
ITR-U यानी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा को भी बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब आप आयकर रिटर्न 48 महीनों तक फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप वित्तीय वर्ष 2024-25 का रिटर्न 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो किसी कारणवश अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं.
समय पर रिटर्न न फाइल करने पर क्या होगा?
यदि आप निर्धारित समय सीमा के बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको लेट फीस और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि 5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वालों के लिए यह राशि 5,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, यदि आपका टैक्स बकाया है और आप रिटर्न देर से फाइल करते हैं, तो धारा 234A के तहत देय तिथि के अगले दिन से 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा.