आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त आमिर राशिद अली की हिरासत बढ़ाई गई

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने आमिर राशिद अली की 10 दिनों की हिरासत की मांग की है, आरोप है कि उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के लिए सुरक्षित ठिकाना तैयार किया। एनआईए का कहना है कि आमिर ने आतंकवादी गतिविधियों में मदद की और उसे जम्मू-कश्मीर ले जाने की आवश्यकता है। अदालत ने एनआईए की दलीलें सुनने के बाद आमिर की हिरासत को मंजूरी दी। इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं।
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आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त आमिर राशिद अली की हिरासत बढ़ाई गई

आमिर राशिद अली की हिरासत का मामला

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने आमिर राशिद अली की 10 दिनों की हिरासत की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के लिए सुरक्षित ठिकाना तैयार किया था।


इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि उसने लाल किले के पास हुए विस्फोट में उपयोग किए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बनाने में मदद की थी। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद एनआईए को आमिर की हिरासत की अनुमति दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने एनआईए की दलीलें बंद कमरे में सुनीं।


सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने आरोप लगाया है कि आमिर मृतक आरोपी से जुड़ा हुआ था और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल था। यह भी कहा गया कि उसने उमर उन नबी के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था की थी और दोनों ने मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे जनता में दहशत और चिंता पैदा हुई।


एनआईए ने यह भी बताया कि आमिर की हिरासत आवश्यक है क्योंकि उसे मामले की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाना है। एनआईए ने कहा कि आमिर भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों में संलिप्त पाया गया है। वह मृतक आरोपी उमर नबी को रसद सहायता और खरीद-फरोख्त में मदद कर रहा था। एनआईए ने हत्या और आतंकी गतिविधियों के साथ-साथ बीएनएस और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।


आमिर राशिद अली को रविवार को गिरफ्तार किया गया और सोमवार सुबह अदालत में पेश किया गया। एनआईए ने 10 दिन की रिमांड की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 10 नवंबर को लाल किले और मेट्रो स्टेशन के गेट के पास एक घातक विस्फोट हुआ था।