आज़म खान और उनके बेटे को दोहरे पैन कार्ड मामले में मिली सजा
सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे को मिली सजा
उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को एक विशेष सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोहरे पैन कार्ड मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना द्वारा दिसंबर 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया था।
सक्सेना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि खान और उनके बेटे के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड थे। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ने जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर ये पैन कार्ड प्राप्त किए और उनका उपयोग बैंकिंग लेनदेन और आयकर विवरण के लिए किया।
सजा सुनाए जाने के बाद, आज़म खान और अब्दुल्ला को अदालत के भीतर ही हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद थे।
आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आज़म पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त किए। शिकायत में कहा गया कि ये पैन कार्ड गलत और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और इन्हें बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी।
