आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट में भेजी गई याचिका
नई दिल्ली में आजम खान को मिली निराशा
समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 16 नवंबर को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। आजम खान ने ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और अब यह मामला हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा।
जेल से रिहा होते ही हुई गिरफ्तारी
आजम खान को 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद, 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी जौहर ट्रस्ट से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। गिरफ्तारी के बाद, गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और विशेष अदालत के न्यायिक हिरासत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए तत्काल राहत की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, उनकी कानूनी लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी।
