आजम खान को कोर्ट से मिली 2 साल की सजा, जानें पूरा मामला
रामपुर में आजम खान की नई कानूनी मुश्किलें
रामपुर से एक महत्वपूर्ण समाचार आ रहा है। वरिष्ठ नेता आजम खान की समस्याएं फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आजम खान के खिलाफ फैसला किस मामले में आया?
यह फैसला आजम खान के 7 साल पुराने विवादास्पद बयान के संबंध में आया है। यह बयान उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं थीं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।
आजम खान ने उस समय कहा था, "डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरना। ये तनखइया हैं, तनखइयों से नहीं डरते। देखे हैं मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ कर रहे हैं।" इस बयान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद MPMLA कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। वर्तमान में, आजम खान रामपुर जेल में हैं।
अप्रैल में भी आजम खान को मिला था बड़ा झटका
इससे पहले, अप्रैल में भी आजम खान को एक बड़ा झटका लगा था। रामपुर की सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल 2026 को उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील खारिज कर दी थी, और कहा था कि उनकी सजा बरकरार रहेगी।
उल्लेखनीय है कि 2019 में आजम खान और उनके बेटे पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनाने का आरोप लगा था। इस मामले में नवंबर 2025 में MPMLA कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था और उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
